श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला महाविद्यालय में कार्यस्थल पर लैंगिक समानता एवं यौन उत्पीड़न रोकथाम पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न !

यूजीसी द्वारा जारी पत्रांक संख्या . D.O.NO.F.91-2/2025(GS) दिनांक :- 13 नवंबर, 2025 एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना पत्रांक संख्या :- BBMKU/DSW/R/2050/2025,

दिनांक :- 25/11/2025 के आलोक में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल में लैंगिक समानता (Gender Equality) और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला महाविद्यालय द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिसमें मुखय वक्ता के रूप में आई.आई.टी (आई.एस.एम) धनबाद के रसायन शास्त्र और जैव रसायन विभाग की प्रो. (डॉ.) मधुलिका गुप्ता की उपस्थिति रही।

जो आई.सी.सी की सदस्य भी हैं। उन्होंने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता पर अपने विचार रखें और कहा कि हमें कार्यस्थल पर व्याप्त भेदभाव को दूर करके समानतापूर्ण वातावरण बनाने पर बल देना चाहिए।

जिससे यौन उत्पीड़न से बचाव एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने हेतु उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने हेतु सुझाव भी दिया।

सभी कर्मचारियों को इस अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित किया साथ ही दंडात्मक प्रावधान के बारे में भी बताया।

शिकायत दर्ज करने की समय सीमा अधिकतम तीन महीने होती है और इसके संबंध में जो भी अन्य प्रावधान है इसकी भी चर्चा की गई। प्राचार्य डॉ. शर्मिला रानी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम मुख्य रूप से लैंगिक रूढ़िवादिता का खंडन, कार्यस्थलो पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH Act) जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा करना है।

मंच संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. आकांक्षा शर्मा ने किया. मौके पर सभी विभागों के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित थे।

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