‘पुलिस की पाठशाला’ कार्यक्रम का तीसरा पार्ट का आयोजन!

आज दिनांक 29/06/ 24 को एस. एस. एल.एन टी. महिला महाविद्यालय के लक्ष्मीनारायण सभागार में ‘पुलिस की पाठशाला’ कार्यक्रम का तीसरा पार्ट आयोजित किया गया।प्राचार्या डॉ शर्मिला रानी ने D.S.P. श्री संदीप गुप्ता तथा धनबाद थाना के थाना प्रभारी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। भारतीय न्याय संहिता एवं महिला समीक्षा की जानकारी देने के लिये कार्यक्रम आयोजित किया गया।थाना प्रभारी ने बताया DSP महोदय ने सफलतापूर्वक चुनाव का संचालन करवाया।

महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने गुड टच और bad टच के बारे में बताया और सही समय पर विरोध करना सिखाया।उन्होंने विभिन्न अपराधों को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी यह समझाया।उन्होंने महिलाओं को self presume का बल है, कानून उनके साथ है। महिला के प्रति हुए अपराध के लिए महिला को थाने में नहीं बुलाया जा सकता।नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत महिला के साथ हुए अपराध का बयान केवल महिला पदाधिकारी ही लेगी। 60 दिन के अंदर सब प्रक्रियाएं पूरी होंगी।यह भी जानकारी दी गई कि लिव इन रिलेशन में कानून जनता के साथ है।

दहेज प्रताड़ना के केस में भी महिला अधिकारी 14 दिनों के अंदर रिपोर्ट देंगी।इनसे संबंधित सारी बातें सेक्शन 80 के अन्दर आ गयी हैं।DSP महोदय ने कहा कि पुलिस को अपना दोस्त समझें उनसे डरे नहीं।उन्होंने छात्राओं को सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी दी। 1 जुलाई 24 से IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNC) लागू हो जाएगा।

इसमें mob lynching, साइबर क्राइम इत्यादिअपराधों को रोका जायेगा।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया। महिलाओं को अपराधों से सुरक्षा प्राप्त करने के प्रावधानों को बताया गया। अब अपराधों का स्पीडी trial 60 दिनों के अंदर हो जाएगा।DSP महोदयने छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर दिया।प्राचार्या ने भी अपना अनुभव साझा किया। इस अवसर NSS को-ऑर्डिनेटर डॉ. नीलू, डॉ सुनीता हेम्ब्रम एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ उपस्थित थे। प्राचार्या ने पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया

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